अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभयोजक अरविंद कुमार श्रीवास्तव व विशेष लोक अभयोजक सुनील सिंह ने पक्ष रखा ।
वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने 5 किलो नाजायज गांजा बरामद के थाना सिगरा वाराणसी के मामले में अभियुक्त सूरज यादव उर्फ मुमताज अंसारी उर्फ समीर अंसारी पुत्र शरीफ अंसारी निवासी घुघुलपुर जलाली पट्टी थाना रोहनिया वाराणसी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 20 के तहत दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कारावास की सजा एवं रुपया 10,000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभयोजक अरविंद कुमार श्रीवास्तव व विशेष लोक अभयोजक सुनील सिंह ने पक्ष रखा ।
👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 08//09/ 2013 को प्रभारी निरीक्षक सगीर अहमद भदवर चौराहे पर अपने देखभाल क्षेत्र में थे जहां कि मुखबिर खास की सूचना मिलने कि चंदौली की तरफ से एक गैंग, जो गाड़ी में औरतों को बैठाकर जेवरात रुपया आदि नौकरी दिलवाने के नाम पर लेकर ठगी करने का काम करते है, सभी बनारस किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिनके पास अवैध शस्त्र और नाजायज गांजा भी है जो डाफी के रास्ते से होते हुए आखरी चौराहे से शहर में प्रवेश करेंगे शक होने पर उन्हें मौके पर पकड़ लिया गया, अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास के झोले से 5 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद होने पर उसे धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

