✍️✍️ घातक आयुध का उपयोग कर डकैती के मामले में अभियुक्तगण दोषमुक्त


बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा। 

वाराणसी:अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज घातक आयुध का उपयोग कर डकैती के एक मामले में अभियुक्तगण सोनू सोनकर पुत्र राजेंद्र सोनकर, चंदन सोनकर पुत्र जवाहर सोनकर, सोनू सोनकर पुत्र स्व राम जी उर्फ छटकी, सतीश सोनकर पुत्र भुल्लू उर्फ जगरनाथ, ऐश्वर्य सिंह उर्फ मनोज सिंह पुत्र अजय कुमार निवासी थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा। 

👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती हरिप्रिया राय पत्नी सर्वजीत राय ने दिनांक 25.11.2009 को समय 10.05 बजे इस आशय की तहरीर प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर, वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रत्येक दिन की भाँति दिनांक 25.11.2009 को 6 बजे प्रातः मैं अपनी पुत्री कुमारी निमिषा राय को स्कूल जाने वाली बस पर छोड़ने के लिए अपने घर पर पति श्री सर्वजीत राय और पुत्री विशाखा राय को छोड़कर रोड पर गयी थी। इस बीच 3-4 अज्ञात बदमाश नाजायज असलहा लेकर मेरे घर में आ गये और मेरे पति को चोटहिल कर नोकिया मोबाइल सेट, बीस हजार रूपये नगद व जेवर आलमारियों से निकालकर भाग रहे थे कि उसी समय मैं भी घर पर आ गयी और बदमाशों को घर से निकलते हुए मैंने सोनू सोनकर व गुड्डू पण्डित को पहचान लिया था तथा शेष बदमाशों को सामने आने पर पहचान सकती हूँ। बदमाशों को भागते समय मोहल्ले वालों ने भी देखा व पहचाना। घर का जेवर व मोबाइल फोन आदि जो बदमाश ले गये हैं, पूरी जानकारी करके उसका पूरा विवरण मैं बाद में दूँगी। बदमाश पास पड़ोस की बोली बोल रहे थे। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।




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