अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज श्रीवास्तव व राहुल तिवारी ने पक्ष रखा।
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कान्त शुक्ला की अदालत ने मोटरसाइकिल लूट के मामले में अभियुक्त अमित उपाध्याय पुत्र जटाशंकर उपाध्याय निवासी ग्राम चितौरा थाना फूलपुर जिला वाराणसी को जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज श्रीवास्तव व राहुल तिवारी ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विजयकुमार के द्वारा थाना शिवपुर वाराणसी में लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 29.05.2023 को समय करीब 12:50 बजे रात को वादी के भाई अनिल कुमार व शैलेश कुमार मामा के घर से मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर गाड़ी से वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाश धानूपुर पेट्रोल पम्प के समीप वादी के भाई अनिल को गोली मारकर मोटरसाइकिल छीनकर लेकर भाग गये। वादी के भाई को पुलिस द्वारा सिंह मेडिकल में मर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है।

