✍️✍️ गाड़ी चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वत्स विनायक मिश्र व श्रीपति मिश्र ने पक्ष रखा।
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज गाड़ी चोरी के एक मामले में मुन्ना तिवारी पुत्र राजकुमार तिवारी निवासी नौतनवा थाना नौतनवा उत्तर प्रदेश को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वत्स विनायक मिश्र व श्रीपति मिश्र ने पक्ष रखा।
👉प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा धीरज कुमार निवासी गाजीपुर, वर्तमान समय में पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है, ने तहरीर दिया की दिनांक 26/12/2018 को शाम 3:00 बजे वह ड्यूटी पर पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय में आया और अपनी गाड़ी हीरो स्प्लेंडर अस्पताल स्टाफ पार्किंग में खड़ा किया, शाम को 5:00 बजे गाड़ी के डिग्गी से सामान लेने आया तो देखा कि उसकी गाड़ी निर्धारित स्थान पर नहीं थी, आसपास पता किया तो कही भी गाड़ी नही मिली।
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