✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में टीचर को मिली जमानत

 


वाराणसी: प्रभारी जिला जज सुबाष चंद्र तिवारी की अदालत ने पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित टीचर कर्ण सिंह, फत्तेपुर, बड़ागांव निवासी को जमानत दे दि। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अनुज यादव, पंकज तिवारी व पंकज यादव ने पक्ष रखा। 



अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अरविन्द कुमार सिंह ने बडागांव थाने में तहरीर दिया था। आरोप था कि 22 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे वह अपने चाचा राम निहारी सिंह के दरवाजे पर खड़ा था। उसी दौरान पड़ोसी राहुल सिंह व कर्ण सिंह अपने सहयोगी दीनानाथ सरोज व राजू गौड के साथ अपने हाथों में असलहा लिये हुए वादी को गाली देने लगे। मना करने पर राहुल सिंह व कर्ण सिंह कहने लगे कि साले तुम हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हो, आज हम तुम्हें छोड़ेगे नहीं, तभी राहुल सिंह ने अपने कमर में खोसे हुए पिस्टल से वादी के उपर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया। वादी किसी तरह गिर पड़कर जान बचाया। उनके साथ कर्ण सिंह व दीनानाथ सरोज व राजू गौड़ भी ललकारते हुए कहे कि इन सालों को नहीं छोड़ना। तभी शोर गुल की आवाज व पिस्टल की आवाज होने पर वादी के घर व चाचा के घर से लोग हल्ला मचाये, तब तक ये लोग वहाँ से जान मारने की धमकी देते हुए हट बढ़ गये। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश में जुट गए। इस बीच मुखबिर की सूचना पर उसी दिन दो आरोपितों राहुल सिंह व कर्ण सिंह को ग्राम फत्तेपुर स्थित उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पकडे गये व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गयी तो उनके पास से हथियारों का जखीरा जिसमे पिस्टल, बंदूक तमंचा कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट, चाकू व भारी मात्रा में कारतूस और खोखा, मोबाइल इत्यादि बरामद हुआ था।



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