✍️✍️ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली जमानत

 

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विधान चंद यादव व चंद्रवली पटेल ने पक्ष रखा।

वाराणसी: बीए की छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने हाजीपुर (चोलापुर) निवासी आरोपित रामविलास यादव को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विधान चंद यादव व चंद्रवली पटेल ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बीए की एक छात्रा ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी मित्रता चोलापुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी रामविलास यादव के साथ थी। इस दौरान 14 सितम्बर 2023 को रामविलास यादव छात्रा को अपने साथ हरिद्वार ले गया और वहां एक मंदिर में उससे शादी की और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। वाद में वहां से वापस आने के बाद उसे अपनी पत्नी मानने से इंकार कर दिया। इस मामले में चोलापुर पुलिस ने आरोपित को 8 सितम्बर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में वचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि पीड़िता ने खुद अपने एफआईआर, 161 व 164 के बयान में कहा है कि उसने आरोपित से शादी की है। ऐसे में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने की वात पूर्णतया मनगढ़ंत और असत्य है। साथ ही पीड़िता एक वयस्क महिला है, ज शादी की वात की सहमति पर स्वयं शारीरिक संबंध स्थापित करती है। ऐसे में उसके साथ दुष्कर्म के अपराध की पुष्टि नहीं मानी जा सकती है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए उसे जमानत दे दी।





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