✍️✍️ चाकू से वार कर घायल करने के मामले में मिली जमानत
"बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनय कुमार जायसवाल, दीप दर्शन प्रजापति व सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा"
वाराणसी: प्रभारी/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने चाकू से वार कर घायल करने के मामले में अभियुक्त आशीष उर्फ दद्दु निवासी पलहीपट्टी,चोलापुर, वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनय कुमार जायसवाल, दीप दर्शन प्रजापति व सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार छोटेलाल पुत्र तुफानी राम निवासी ग्राम व पोस्ट पलहीपट्टी थाना चोलापुर,वाराणसी ने थाना चोलापुर में तहरीर दी की दिनांक 7 फरवरी 2019 को सुबह प्रार्थी व विपक्षगण आशीष उर्फ दद्दू से रतन पुत्र स्व० रामाश्रे राम से झगणा हुआ था, जिसमे 100 नं0 पर फोन होने पर पुलिस रतन पुत्र स्व० रामाश्रे व छोटेलाल पुत्र तुफानी को पकड कर ले आयी, पुलिस द्वारा चलान हुआ, दोनो शाम को छुट कर जमानत पर आए। प्रार्थी छोटेलाल शाम को रास्ते पर जा रहा था की बीच रास्ते में चापा कल के पास राकेश उर्फ बच्ची ललकारा कि मार साले को और पकड लिया। आशीष उर्फ दद्दू ने चाकू से वार कर घायल कर दिया, शोर होने पर दोनो फरार हो गये।
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