✍️✍️ पास्को एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत*


बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार श्रीवास्तव व राजेश यादव ने पक्ष रखा।

वाराणसी: विशेष न्यायालय (पास्को अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत में थाना फूलपुर में दर्ज पास्को एक्ट के एक मामले में अभियुक्त शुभम कनौजिया पुत्र स्व छेदीलाल निवासी भोजूबीर थाना शिवपुर जिला वाराणसी को जमाना दे दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार श्रीवास्तव व राजेश यादव ने पक्ष रखा।



👉 प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दी गई की दिनांक 21.09.18 को दिन में उसकी पुत्री अपने घर से फोटो स्टेट कराने के लिए निकली लेकिन वापस नहीं लौटी, प्रार्थी थक हार काफी खोजबिन करने बाद भी नहीं मिली, खोज बीन के दौरान पता चला उसके साथ एक अज्ञात महिला को उसके साथ देखा गया था।

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त को मुकदमा की कोई जानकारी न होने के कारण अदालत नहीं आ सका,जिसके कारण बिना जमानतीय वारंट 23 जनवरी 2023 को जारी हुआ तथा आरोप पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट वाराणसी में विचार अधीन है, अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है और ना ही प्रार्थी अभियुक्त का अपराध में कोई भूमिका रहा है, अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है बाद जमानत पलायन की कोई संभावना नहीं है। पीड़िता घटना की तिथि पर पूर्णतयः बालिग थी।

👉जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विशेष लोक अभियोजन की तरफ से किया गया, कहा गया कि अभियुक्त पर अवयस्क पीड़िता को बहला फुसलाकर ब्यपहृत करने, सदोष परिरोध करने, लैगिक उत्पीड़न कारित करने व लैंगिक हमला कारित करने का आरोप है,ऐसी दशा में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

👉 माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।




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