✍️✍️ महिला को दो अलग-अलग मामलों में मिली अग्रिम जमानत


बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्रा, आलोक पाठक व विकास पाठक ने पक्ष रखा।

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में पंजीकृत धोखाधड़ी के दो अलग अलग मामलो में अर्चना सिंह पत्नी संजय सिंह निवासिनी शिवदासपुर थाना मंडुवाडीह जिला वाराणसी को अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्रा, आलोक पाठक व विकास पाठक ने पक्ष रखा।






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