✍️✍️ SEC 308 IPC में अभियुक्तगण को मिली अग्रिम जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्तगण तरुन चौहान, अरुण चौहान एवं उदय उर्फ कल्लू निवासी महेशपुर थाना मंडुवाडीह, वाराणसी को अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा सुनील पटेल ने दिनांक 10.03.2023 को थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी में तहरीर प्रस्तुत किया कि दिनांक 09.03.2023 को शाम 8.00 बजे उसके साथ परिवार के 7-8 लोग खाना खाने के लिए बनारसी दरबार चॉदपुर खाना खाने गये थे। वादी के परिवार के मिथिलेश, समर, मोनू, राहुल, नीरज व बाबू उपर्युक्त लोगों के साथ थे। ये सभी लोग खाना खा रहे थे कि इतने में अभिषेक प्रजापति, गोपी प्रजापति, अमर गौड़, तरून व अरून, उदय उर्फ कल्लू तथा इनके साथ चार लोग अज्ञात शराब के नशे में आये और बिना कुछ बोले कहे गाली गुप्ता देते हुए मारने-पीटने लगे। हम लोग मना कर रहे थे फिर भी नहीं माने। वादी के परिवार के सभी लोगों को काफी चोट आई। सिर में भी काफी चोट आई है। वादी के चचेरे भाई समर,नीरज पटेल, मिथिलेश के पीठ, समर के आँख के उपर चोट आई है।
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