✍️✍️ 5 लाख चोरी व सामान क्षतिग्रस्त करने के मामले में मिली जमानत


""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया एवं संतोष कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा""

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुबाष चंद्र तिवारी की अदालत ने सिगरा थाना में पंजीकृत जिसमें साड़ी की दुकान के दीवार को तोड़कर 5 लाख कैश चोरी व सामान क्षतिग्रस्त करने के एक मामले में अभियुक्त कोमल उर्फ अंकित सोनकर पुत्र झींगुर प्रसाद सोनकर निवासी ग्राम सेमरा नई बस्ती थाना मुगलसराय जनपद चंदौली को शर्तो के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया एवं संतोष कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा।

👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी दिलीप कुमार शेवारामानी ने थाना सिगरा में तहरीर दी की उसकी साड़ी की दुकान सुविधा साड़ी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो की सिगरा स्टेडियम के सामने स्थित है, जहां दिनांक 20 जून 2023 की रात को अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान के पीछे की दीवार को तोड़कर दुकान के अंदर जाकर कैश काउंटर से लगभग पाँच लाख कैश और चांदी का सिक्का, सोने की गिन्नी एवं करीबन पचास हजार रुपये का सामान और शीशा, म्यूजिक सिस्टम क्षतिग्रस्त किया।

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया कि अभियुक्त नामजद नहीं है, अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, थाना इलाका द्वारा वादी से मिली भगत करके अभियुक्त को गलत ढंग से फंसा दिया गया है, आवेदक को उसके रिश्तेदारी से पकड़ कर लाया गया और फर्जी मुकदमा कायम किया गया है।

👉अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

👉उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना गया व पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।




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