""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा""
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने थाना बड़ागांव में पंजीकृत घर में घुसकर चाकू से हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त करन पटेल पुत्र विजय पटेल उर्फ मुसे निवासी ग्राम व पोस्ट वीरापट्टी थाना बड़ागांव जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा।अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मंजू देवी ने पुलिस थाना बडागाँव, वाराणसी में तहरीर दिया कि दिनांक 11.01.2023 को शाम को वह और उसके पति बृजनाथ त्रिपाठी घर पर अपनी नतनी के साथ घर मौजूद थी कि तभी एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया उसके हाथ में चाकू था उसने उसके पति को देखते ही उन पर जान से मारने की नीयत से चाकू से कई बार हमला किया जिससे उसके पति लहुलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े व गंभीर रूप से घायल हो गये। वादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ागाँव, वाराणसी में मुकदमा अपराध संख्या-341/2023 अन्तर्गत धारा-452, 307 भा०द०सं० विरुद्ध अज्ञात दर्ज किया गया।

