बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अलख नारायण राय, अमन राज गुप्ता व राजेश जायसवाल ने पक्ष रखा।
वाराणसी: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त रिंकू बिंद को अन्तर्गत धारा 411,414 आईपीसी में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अलख नारायण राय, अमन राज गुप्ता व राजेश जायसवाल ने पक्ष रखा।
👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में कथन कहा गया कि अभियुक्त के विरुद्ध फर्जी बरामदगी दिखाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त द्वारा कोई घटनाकारित नहीं किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन कहा गया कि अपराध गंभीर एवं गैर जमानती प्रकृति का है अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गई। माननीय न्यायालय के द्वारा उपरोक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभीयोजन अधिकारी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, तत्पश्चात अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

