✍️✍️ मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में सेंधमारी कर चोरी करने के मामले में मिली जमानत

 

"बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व प्रभु नारायण यादव ने अदालत में पक्ष रखा""

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह (द्वितीय) की अदालत ने थाना फूलपुर मे दर्ज एक मामले मे जिसमे मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में सेंधमारी कर चोरी करने के मामले में अखिलेश कुमार बिंद पुत्र स्व अमरनाथ विंद निवासी बलरामपुर थाना फूलपुर जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व प्रभु नारायण यादव ने अदालत में पक्ष रखा.

👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा आकाश सिंह द्वारा थाना फूलपुर में तहरीर दी गई थी की उसका पिंडरा बाजार में एसबीआई बैंक के सामने आकाश मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान है, जिसका वह संचालक है, उसके दुकान का दीवाल तोड़कर अज्ञात युवक द्वारा दुकान से दर्जनों मोबाइल, स्मार्ट वॉच व अन्य सामान सहित पच्चीस हजार रुपये से भरा बैग सेंधवरी कर चोरी कर ले गए, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है।

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में तर्क दिया गया कि अभियुक्त के ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, अभियुक्त के कब्जे से गलत बरामदगी दिखाई गई है, कथित घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है,अभियुक्त की तरफ से यह भी कहा गया कि वह राजगीर का काम करता है तथा उसी से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है,फर्जी बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया गया है।

👉जमानत प्रार्थना पत्र पर राज्य के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया और अभियुक्त द्वारा कार्य अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है यह कथन किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गई।

👉माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्कों को सविस्तारपूर्वक सुना गया एवं संपूर्ण प्रपत्रों का अवलोकन कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।





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