✍️✍️ घर में घुसकर चोरी करने के मामले में मिली जमानत

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा। 

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अभियुक्त रोहित उर्फ शेरू विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा निवासी कुसुम पैलेस खोजवा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को घर में घुसकर ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा। 

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रमेश कुमार ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह बनारस बीड्स लि. में कंपनी सचिव के पद पर कार्यरत है। दिनांक 29/08/2023 को वह अपने घर चला गया और दिनाक 31/06/2023 को जब वापस आया तो देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था जब वह अंदर जाकर देखा तो बेडरूम का लाक टूटा हुआ था। बेडरूम की आलमारी खुली हुई थी तथा उसमें रखा लगभग 3.5 लाख रूपये नकद, सोने के जेवरात, मंगलसूत्र, सिकडी, अंगूठी, झाला कुण्डल व चाँदी की पायल आदि जिसकी कीमत 4.5 लाख से अधिक थी गायब हो गया था। उसने 112 नंबर पर सूचना दिया पुलिस आयी तथा उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाने पर सम्पर्क करने को कहा गया।




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