✍️✍️ दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत


बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता समशेर अली ने पक्ष रखा

Varanasi: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मुकदमा संख्या 14/2021 अंतर्गत धारा 376,394,354 ए,452,504,506,511 भा.द.स. मे अभियुक्त प्रदुन्न यादव पुत्र अशोक यादव उर्फ कल्लू निवासी ग्राम चांदपुर थाना मंडुआडीह जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता समशेर अली ने पक्ष रखा। 

👉 बता दे की अभियुक्त उक्त वाद में नियत तिथि से पूर्व ही अन्य मुकदमे में गिरफ्तार होकर जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध होने की वजह से नियत तिथि को हाजिर अदालत नहीं आ सका और उसके विरुद्ध दिनांक 01/09/ 2022 को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था।




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