वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त की त्रिपुरारी प्रसाद मौर्या पुत्र स्व विजय प्रसाद निवासी रुस्तमपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार वादी लाल बहादुर मौर्य ने अपनी लड़की मोनि मौर्या की शादी सुजीत मौर्या के साथ किया था एव वादी की हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, 2 माह बाद पांच लाख रुपये और एक बिस्सा जमीन सुजीत मौर्य बार-बार मांग कर रहा था तब पुत्री ने कहा कि हमारे पिताजी गरीब है इतना पैसा नहीं दे सकते हैं जिस पर गुस्सा होकर मारता पिटता था कई बार वादी जाकर समझाया बुझाया लेकिन वह नहीं माना अंततः दहेज के लिए वादी की पुत्री मोनि मौर्य की हत्या कर दी। पति सुजीत मौर्य, ससुर त्रिपुरारी मौर्य, जेठ संदीप, रणदीप मौर्य, जेठानी अनुराधा, अर्चना ने मिलकर गोल बनाकर वादी की पुत्री को प्रताड़ित कर रहे थे सब लोग मिलकर हत्या भी कर दिए।

