वाराणसी: जाति सूचक गाली व मारपीट के मामले में थाना आदमपुर लाट भैरव, कज्जाकपुरा निवासी काजू उर्फ ताजू मोहम्मद पुत्र मिंटू शेख को विशेष न्यायालय (एससी\एसटी) एक्ट के न्यायधीश राकेश पाण्डेय की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पच्चीस हजार रूपए का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता शैलेंद्र गोस्वामी, रामेंद्र नारायण मिश्र व इंद्रजीत पटेल ने पक्ष रखा।
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा संजय सोनकर पुत्र बिहारी लाल सोनकर निवासी कज्जाकपुर थाना आदमपुर जिला वाराणसी ने दिनाक 14.01.2018 को थाना आदमपुर जिला वाराणसी पर प्राथमिक दर्ज कराई कि दिनांक 14.01.2018 को शाम बच्चो के झगड़ो को लेकर ताजू, नाटे, माजू पुत्रगण मिंटू बंगाली, अकरम पुत्र लगड़ लालचंद उर्फ कोची जाति सूचक गाली देते हुए उसे मारने पीटने लगे। उसे बचाने उसके भाई की पुत्री मिरजा देवी आई तो उसे भी गाली देते हुए मारने पीटने लगे। शोर करने पर आसपास के तमाम लोग के आ जाने पर बीच बचाव हुआ। इस आधार पर थाना आदमपुर वाराणसी पर आवेदक/ अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3 (1) (10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम में अभिभोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरांत आवेदन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 147, 323 ,504 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3 (1) (ओ), 3 (1) (एन) अनुसूचित जाति \अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

