वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/ एसटी) एक्ट के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने थाना मंडुआडीह में दर्ज एससी/एसटी एक्ट, आपराधिक विश्वाशघात, गाली गलौज व मारपीट की धमकी के मामले में अभियुक्त जितेंद्र दुबे उर्फ चिंटू पुत्र जमीदार दुबे निवासी ग्राम मचिया थाना कोतवाली चंदौली को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय एवं अमन राज गुप्ता ने पक्ष रखा।
👉बता दे कि इसी मामले में तीन अन्य सह अभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उपरोक्त मामले में मुख्य आरोपी जितेंद्र दुबे उर्फ चिंटू था जिसका जमानत प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय वाराणसी के द्वारा स्वीकार कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
👉अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा गंगा देवी पत्नी सितम निवासिनी ग्राम चंदापुर (नवापुरा) इंडस्ट्रियल स्टेट थाना मंडुआडीह वाराणसी ने थाना मंडुआडीह पर दिनांक 25.05.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे जितेंद्र दुबे उर्फ चिंटू, पूनम देवी, पीयूष झा उर्फ किशन व संजू देवी ने 850000 रुपए लिया है तथा वह जब उक्त रुपए मांग रही थी तो नहीं दे रहे हैं तथा गाली गलौज व मारपीट करने की धमकी दे रहे है। इस आधार पर थाना मंडुआडीह वाराणसी पर अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध धारा 406,504,506 भा.द.स मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 406,506,506 भा.द.स एवं धारा 3(1)(द), 3(2) (va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

