✍️✍️ किशोर न्याय बोर्ड ने एक किशोर को किया दोषमुक्त और एक को दी जमानत
वाराणसी: किशोर न्याय बोर्ड बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी के प्रधान मजिस्ट्रेट सुनिधि वर्मा व सदस्य की उपस्थिति में थाना सिगरा जनपद वाराणसी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 103/20 अंतर्गत धारा 417,420,406,411 भा.द.सं मे विधि विवादित किशोर x को अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किए जाने पर उपरोक्त मुकदमे मे किशोर x को दोषमुक्त कर दिया।
👉वही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा थाना रोहनिया मे दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 394/23 अंतर्गत धारा 411,414 भा.द.सं में अपचारी किशोर क् जरिए संरक्षिका माता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, किशोर के संरक्षक के द्वारा 25000 रुपए की दो प्रतिभूति व सामान धनराशि के निजी बंधपत्र इस शर्त का उल्लेख करते हुए की जमानत पर रिहा होने के पश्चात किशोर को अपनी संरक्षकता में रखेगा तथा किसी अविधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने देगा एवं नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराते रहेगा,किशोर को उसके संरक्षिका के सुपुर्दगी में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
👉बता दे कि उपरोक्त दोनों मुकदमों में बचाव पक्ष किशोर x की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अमन राज गुप्ता व संदीप यादव ने पैरवी की।
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