बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वरुण कुमार पंडित व उमेश कुमार तिवारी ने पक्ष रखा
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आभूषण चोरी के मामले में अभियुक्त राहुल पटेल पुत्र राजेन्द्र पटेल निवासी नेवादा सुंदरपुर थाना चितईपुर वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वरुण कुमार पंडित व उमेश कुमार तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा पल्टन यादव ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अपने मकान को बनवा रहा था पैसा कम होने के कारण अपने पैत्रिक ग्राम से सोने की चार अंगूठी जिसमें दो लेडिज, दो जेंट, नथिया, मांगटीका, हार, झुमका, लाकेट कंग, नाक का फोफी व चांदी का हाथ पलाई, हाफ करधनी, तीन पायल, दो जोडी मीना ले आया था जिसे अपने मकान के कमरे में रखा था। दिनांक 12.12.2023 को कमरे में ताला बंद करके सुबह 11 बजे कंपनी काम करने चला गया तथा जब शाम को पाँच बजे कमरे पर आया देखा कि किसी ने कमरे का ताला तोड़कर सारा सामान चोरी कर लिया था।

