✍️✍️ अंतरप्रदेशीय चोरों के सरगना की जमानत अर्जी मंजूर

 


अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दूबे एवं सहयोगी अधिवक्ता के रूप में आलोक सौरभ , आकाश पांडे एवं अंकित ने पक्ष रखा

वाराणसी: अपर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने थाना रोहिणी दिल्ली के रहने वाली निशा त्यागी को 1 - 1 लाख दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधक पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दूबे एवं सहयोगी अधिवक्ता के रूप में आलोक सौरभ , आकाश पांडे एवं अंकित ने पक्ष रखा। 

👉 वादी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में ये बताया गया की आरोपियों द्वारा मालाबार शो रूम में से 36 ग्राम की चेन को 4 ग्राम की चेन से बदल दिया गया और मालाबार के ही इंदौर शोरूम से चोरी की हुई 4 ग्राम का टैग इस्तेमाल किया गया वादी द्वारा ये भी कहा गया की निशा त्यागी का गैंग है और ये इसकी सरगना है और देश भर में इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज है .इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर देश भर में ना जाने कितनी चोरिया की है। 

👉 अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि प्रार्थिनी पूरी तरह से निर्दोष है पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से फसाया गया है अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 26-12-23 की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 6-01-2024 को अज्ञात में दर्ज हुई और हमे संदेह के आधार पर केवल 12-01-24 को हमारी गिरफ्तारी मेरे दिल्ली स्थित रोहिणी आवास से हुई और पुलिस द्वारा मेरे घर में रखे पैसे को जबरदस्ती चोरी के बीके हुए माल के बदले दिखाया गया जबकि पैसा मेरा है । जबकि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का चेन भी बरामद नही किया गया है ।




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