✍️✍️ जानलेवा हमले में आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी: प्राणघातक हमले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने हरिश्चंद्रघाट, भेलूपुर निवासी आरोपित अभिषेक चौधरी को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार अवधगर्बी, भेलूपुर निवासी संजीव केशरी ने 4 फरवरी 2024 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका भाई राजेश केशरी दोपहर करीब एक बजे दिन में हरिश्चंद्र घाट की ओर जा रहा था। उसी दौरान घाट वाले चौराहे पर राजू यादव को हरिश्चंद्रघाट, भेलूपुर निवासी अभिषेक चौधरी, आशीष चौधरी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गालियां देते हुए मारपीट रहे थे। इस पर जब उसके भाई ने बीचबचाव का प्रयास किया तो अभिषेक चौधरी ने जान से मारने की नियत से मेरे भाई के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे उसका सिर फट गया और वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। साथ ही राजू यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग विनोद यादव, मनीष सोनकर व मुन्ना सोनकर मौके पर पहुंचकर बीचबचाव करने लगे तो दोनों गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। लोगों की मदद से उसके भाई को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

Post a Comment

Previous Post Next Post