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वाराणसी: किशोर न्याय बोर्ड बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी के प्रधान मजिस्ट्रेट सुनिधि वर्मा व सदस्य की उपस्थिति में थाना चोलापुर जनपद वाराणसी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 140/24 अंतर्गत धारा 380,411,457 भा.द.सं में अपचारी किशोर x जरिए संरक्षिका माता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, किशोर x के संरक्षक के द्वारा 50000 रुपए की दो प्रतिभूति व सामान धनराशि के निजी बंधपत्र इस शर्त का उल्लेख करते हुए की जमानत पर रिहा होने के पश्चात किशोर को अपनी संरक्षकता में रखेगा तथा किसी अविधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने देगा एवं नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराते रहेगा,किशोर को उसके संरक्षिका के सुपुर्दगी में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""बचाव पक्ष किशोर x की ओर से फौजदारी अधिवक्ता स्वतंत्र सिंह ने पक्ष रखा""

👉प्रकरण के अनुसार वादी ने थाना चोलापुर में तहरीर दी की दिनांक 25.4.2024 को शाम 6:00 बजे करीब वह रिश्तेदारी में परिवार सहित गया हुआ था जहां से 12:40 रात्रि में जब घर वापस आया तो देखा कि सामान अस्त व्यस्त है ऊपर चेक कर देखा तो पिछला गेट खुला हुआ था इसके बाद घर में आकर देखा तो घर में से लगभग डेढ़ कुंटल पीतल का कबाड़ व डब्बे में रखें 150000 व बेड में रखा लगभग 20000 रुपया अज्ञात लोगों के द्वारा घर में घुसकर चोरी कर लिया गया है।

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