वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक, मजिस्ट्रेट साकेत मिश्रा की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज उपेछा द्वारा हत्या करने के मामले में अभियुक्त ओम सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता विनोद यादव व गणेश पाल ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थी गप्पू पुत्र स्व० करताल निवासी तिरकुन्नी पोखरा थाना मुगलसराय जिला चन्दौली ने थाना मंडुवाडीह में तहरीर दी की हम लोग परिवार सहित व अपने पिता के साथ कलेक्ट्री फार्म के पास में रहकर साफ सफाई का काम करते है। दिनांक 20.4.24 को समय करीब 3 बजे दिन में मेरे पिता सफाई करने के लिए जा रहे थे कि कलेक्ट्री फार्म कृषि अनुसंधान के सामने बस के चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे थे कि मेरे पिता जी को धक्का मार दिया व गिर गये व उनके ऊपर बस चढ़ा दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी ।
