✍️✍️ लूट के आरोपों से आरोपीगण दोषमुक्त


वाराणसी: न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री जयति की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 48/1998 सोने की चैन व घड़ी लूट के मामले में अभियुक्तगण चरन उर्फ चरनजीत व जयप्रकाश उर्फ पिंटू श्रीवास्तव को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। 

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव, अजय कुमार मौर्या व अनुराग पांडेय ने पक्ष रखा""


👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी द्वारा थाना सारनाथ में तहरीर दिया की दिनांक 16/04/1998 को 07:25 शाम को जब वह शहर से अपने घर अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहा था तो हृदयपुर तिराहे से करीब 200 मीटर पूर्व दिशा में अपने घर की तरफ जाने पर तीन लड़कों ने रोक लिया तथा तमंचा दिखाकर वादी की पत्नी की सोने की चेन व हेनरी सेंडोज कलाई घड़ी छीन लिया। वादी द्वारा प्रतिरोध करने पर वादी की तरफ उनमें से एक ने कट्टे से फायर कर दिया। वादी संयोग वश बाल बाल बच गया। फिर वे पैदल हृदयपुर की तरफ चले गए।




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