वाराणसी: विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि) के न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत ने थाना कैंट मे दर्ज बलवा कर गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास के मामले में अभियुक्त विशाल सरोज उर्फ विशाल कुमार पुत्र स्व फूलचंद, फुलवरिया थाना कैंट निवासी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति,पराग कुमार एवं संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""
👉अभियोजन के अनुसार वादी बाबू सलाम द्वारा दिनांक 08/08/2022 को थाना कैंट में तहरीर दिया गया कि दिनांक 07/08/2022 को रात में 9:30 बजे उसके घर के सामने विशाल सरोज, संदीप पटेल, विनोद सरोज, विकास मौर्या, गोलू सरोज गली में आकर बिना किसी वजह के विवाद करने लगे। इस विवाद को देखकर समझाने के लिए वारिस अंसारी, जमसुद अंसारी, दीपू हाशमी, मुमताज निकले तो उनसे विवाद करने लगे और देखते ही देखते उन पर ईट और किलदार लकड़ी के पटरी से वार कर दिए। जिससे यह सभी लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। जाते-जाते गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दिए।
👉अदालत में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को मामले में झूठा रंजिशन फसाया गया है, वहनिर्दोष है, वादी मुकदमा व अभियुक्त एक ही मोहल्ले के होने के कारण अभियुक्त से रंजिश रखते हैं, उसी रंजिश को लेकर कानूनी राय एवं मसविरा से स्थानीय थाना को प्रभाव में लेकर मुकदमे में फर्जी तरह से नामित कर दिया गया। वादी मुकदमा द्वारा मात्र धन उगाही करने के उद्देश्य से मुकदमे में मुलजिम बना दिया गया। अभियुक्त मेहनत मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है।


