✍️✍️ पति को आत्महत्या के लिए उत्तप्रेरित करने के मामले में पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी: जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना कोतवाली के एक मामले में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुदामापुर थाना भेलूपुर निवासिनी अभियुक्ता/ पत्नी सुमन सेठ पत्नी स्व० विजय सेठ पुत्री विजय कुमार वर्मा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""वादी की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व विश्वाश कुमार सिंह ने किया""
👉बता दें कि अभियोजन के अनुसार परिवादी के पुत्र विजय कुमार की शादी सुमन सेठ के साथ दिनांक 30.11.2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। परिवादी के पुत्र की पत्नी दूसरे दिन विदा होकर आई और हक जौजियात अदा करती रही और दोनों के नुत्फे से दिनांक 16.11.2015 को एक पुत्र अंकु पैदा हुआ। दिनांक 23.06.2016 को परिवादी के पुत्र की पत्नी अपने भाई रविशंकर वर्मा के साथ अपने मायके चली गयी, परिवादी अपनी बहु को राजी खुशी से विदा किया था। परिवादी की बहु अन्य विपक्षीगण के बहकावे में आकर थाना भेलूपुर में दिनांक 29.06.2016 को एक झूठा मुकदमा दहेज उत्पीड़न का परिवादी व उसके पुत्र विजय कुमार सेठ व श्रीमती सुशीला देवी के विरुद्ध पंजीकृत कराया तथा धारा 125 दं०प्र०सं० एवं घरेलू हिंसा का वाद भी परिवादी के पुत्र विजय कुमार सेठ के विरुद्ध दाखिल किया गया तथा बार-बार सुमन सेठ द्वारा परिवादी के पुत्र विजय कुमार सेठ को जान से मारने की धमकी एवं आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया, जिसका सहयोग अन्य विपक्षीगण ने किया। दिनांक 11.01.2018 को रात्रि 01.00 बजे के लगभग परिवादी के पुत्र ने अपने को कमरे में बंद कर रासायनिक पदार्थ खा लिया, परिवादी उसी दिन अपने पुत्र को लेकर कबीरचौरा अस्पताल वाराणसी गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिनांक 12.01.2018 को परिवादी के पुत्र को पोस्टमार्टम के लिये बी.एच.यू. रेफर किया गया।
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