✍️✍️ दहेज प्रताड़ना व अन्य आरोपों में पति सहित सास ससुर दोष मुक्त


वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज दहेज प्रताड़ना, धमकी व अपमानित करने जैसे मामले में अभियुक्तगण जितेंद्र कुमार मौर्य, धर्मराज मौर्य व लालदेई निवासीगण पहलीपट्टी थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को मुकदमा अपराध संख्या 291/2020 अंतर्गत धारा 498 ए, 504,506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट के आरोपो से दोष मुक्त कर दिया ।

""अभियुक्तगण की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनय कुमार जायसवाल व सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा""



प्रकरण के अनुसार वादिनी का विवाह जितेंद्र मोर्य से दिनांक 20/2/2024 को संपन्न हुआ वादिनी के पिता शादी में नगद जेवरात व घरेलू सामान दिए थे, जिससे शादी में लगभग 7 लाख रुपए खर्च हुआ, विवाह विवाह उपरांत वादिनी ससुराल गई ससुराल जाते ही कम दहेज का ताना दिया जाने लगा दहेज में 2 लाख रुपया मायके से और लाने का दबाव बनाए जाने लगा, वादिनी द्वारा लाचारी बताने पर पति व ससुराल वालों द्वारा लात मुक्को से मारे जाने लगा तथा जान से मारने की धमकी के साथ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दिए जाने लगा दिनांक 22/10/ 2017 को विपक्षीगण वादिनी को मारपीट कर वादिनी का समस्त स्त्रीधन निकाल लिया। दिनांक 10/11/2019 को वादिनी के घर वादिनी के पति ससुर,नंद,अज्ञात व्यक्ति आए और कहे 2 लाख रुपये की व्यवस्था हो गई है तो मानी को विदा कर दो,वादिनी के माता-पिता द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर वे लोग काफी उग्र होकर मां बहन की  भद्दी- भद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने लगे, आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए विपक्षीगण चले गए।




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