✍️✍️ ब्यपहरण कर डकैती करने के मामले में मिली जमानत

 

Varanasi विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज ब्यपहरण कर डकैती करने के मामले में रसूलपुर बड़ागांव निवासी प्रमोद पांडेय उर्फ छोटू पुत्र स्व अमरेश पांडेय की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""


👉 अभियाेजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा दिलीप सोनकर पुत्र विश्वनाथ प्रसाद सोनकर ने संबंधित थाने में तहरीर दी कि दिनांक 03/02/2024 की सुबह उसका छोटा भाई साहिल फोन करके उसे बताएं कि कुछ लोग उसको दिनांक 02/02/2024 को शाम 4:00 बजे के लगभग काशी धाम के पास से जबरदस्ती कार में बैठा लिए और काफी मारे पीटे और कलेक्शन का करीब 25000 रुपया और बैंक आफ बडौदा का एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिए एटीएम कार्ड से 20000 रूपए भी निकाल लिए दिनांक 3.2.2024 को फंटासिया वॉटर पार्क के पास उसके भाई को घायल अवस्था में छोड़ दिए, उसके भाई को बहुत मारे पीटे थे, कार में चार अज्ञात लोग थे उनमें से एक कट्टा लिया था और जान से मारने की धमकी दे रहा था वह अपने भाई का इलाज सुधा सर्जिकल में करा रहा है। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर दिनांक 3.2.2024 को चार अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग अंतर्गत धारा 394,506 आईपीसी में पंजिकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 394, 506 आईपीसी से धारा 365,397,506 आईपीसी में तरमीम किया गया।




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