✍️✍️ Same accused gets bail from sessions court in three theft cases

 


✍️✍️ तीन चोरी के मामलों में एक ही आरोपी को सत्र न्यायालय से जमानत

""जैतपुरा, चौबेपुर और चोलापुर के मामलों में मनोज कुमार चौधरी को मिली राहत""

वाराणसी। जिले में दर्ज चोरी और नकबजनी के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपी मनोज कुमार चौधरी को सत्र न्यायालय से राहत मिली है। जैतपुरा, चौबेपुर तथा चौकाघाट/चोलापुर थाना क्षेत्र से जुड़े मामलों में विभिन्न तारीखों पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं। अदालत ने निर्धारित बंधपत्र और प्रतिभूत दाखिल करने के साथ विचारण में सहयोग तथा साक्षियों को प्रभावित न करने जैसी शर्तें लगाई हैं। अदालत मे बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता सूरज सोनकर व सहयोगी फौजदारी अधिवक्ता मान सिंह एव मान्वेंद्र प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। 

ऑटो रिक्शा चोरी मामले में जमानत

थाना जैतपुरा में इम्तियाज अहमद की ऑटो रिक्शा कोहिनूर गार्डन के सामने से चोरी होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित रूप से वाहन बरामद किया था। मामले में मनोज कुमार चौधरी को दो अन्य सह-अभियुक्तों सोनू गुप्ता और शफीक खान के साथ गिरफ्तार किया गया था।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहाई का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता सूरज सोनकर, मान सिंह एवं मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने पैरवी की।

चौबेपुर में नकबजनी के मामले में भी राहत

दूसरा मामला थाना चौबेपुर से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 30 अगस्त 2026 की रात वीरेंद्र प्रताप मिश्र के घर की छत के रास्ते घुसकर बक्सा तोड़कर मंगलसूत्र, पायल और साड़ी समेत अन्य सामान चोरी किया गया था। चोरी गए सामान की कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई गई थी।

इस मामले में आरोपी 9 सितंबर 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध था। सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने पारित आदेश में 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभूत दाखिल करने पर जमानत मंजूर की।

अदालत ने आरोपी को विचारण में सहयोग करने, साक्षियों को किसी प्रकार का प्रलोभन अथवा दबाव न देने तथा न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त भी लगाई।

चोलापुर क्षेत्र के चोरी मामले में भी जमानत

तीसरा मामला चौकाघाट/चोलापुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, राकेश कुमार मिश्रा का परिवार 20 से 22 अगस्त 2026 के बीच घर से बाहर था। इसी दौरान घर से 10 हजार रुपये नकद और चांदी की बिछिया चोरी होने की बात सामने आई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने सह-अभियुक्त के साथ मनोज कुमार चौधरी को भी गिरफ्तार किया था।

सत्र न्यायालय ने को आरोपी की जमानत स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियों पर रिहाई का आदेश दिया। इस मामले में भी अदालत ने विचारण में सहयोग करने और साक्षियों को प्रभावित नहीं करने समेत अन्य शर्तें लगाईं।

अभियोजन ने किया जमानत का विरोध

तीनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के आपराधिक इतिहास तथा कथित बरामदगी का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया गया। वहीं, बचाव पक्ष ने मामले की परिस्थितियों, आरोपों और अन्य कानूनी आधारों के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालतों ने संबंधित मामलों में निर्धारित शर्तों के अधीन आरोपी मनोज कुमार चौधरी को जमानत का लाभ प्रदान किया।



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