✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर



वाराणसी
: विशेष न्यायालय (भ.नि.अधि) की न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने गैर
इरादतन हत्या करने के प्रयास के मामले में अभियुक्तगण योगेश उपाध्याय, उमेश उपाध्याय, अवधेश उपाध्याय व बृजेश उपाध्याय पुत्रगण विधि चरण उपाध्याय निवासी ग्राम सिरसा थाना लोहता जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

  ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व अखिलेश कुमार मिश्रा (राजा) ने पक्ष रखा""


👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राहुल उपाध्याय द्वारा दिनाक 19.11.2023 को थाना लोहता जिला वाराणसी में तहरीर दी गई की उसके पिता प्रमोद उपाध्याय व उसका भाई सुबह के समय अपने गाय का सानी पानी का कार्य कर रहे थे तभी विपक्षीगण पुरानी रंजिश को लेकर और थोडा पानी रास्ते पर चला गया था जिसे साफ करने के लिए उसके पिता व भाई रास्ते पर गए तभी वहा विपक्षीगण विधि चरण उपाध्याय व उनके पुत्रगण क्रमशः अवधेश उपाध्याय, बृजेश उपाध्यक्ष, उमेश उपाध्याय, योगेश उपाध्याय व रत्नेश उपाध्याय, बृजेश की पत्नी सभी लोग गोल बंद होकर उसके पिता व भाई को मां बहन की भद्दी भद्दी गलियां देते हुए कहा कि तुम्हारे गाय का मूत्र रास्ते पर क्यों आया तो उसके पिता ने कहा कि यह पानी है समझाने का प्रयास किया तभी उसके पिता को बृजेश उपाध्याय व भाई को उमेश उपाध्याय व उनके सभी भाई व पिता मिलकर मारने पीटने लगे जिसमे उसके पिता को गंभीर चोटे आई है और भाई को भी गंभीर चोट लग जाने के वजह से सभी को वह दवा के लिए लेकर चला गया तभी विपक्षीगण पुनः गोलबंद होकर उसके घर के बाउंड्री के अंदर जाकर उसकी नई कार टाटा टियागो मैजिक को भी ईट पत्थरो से कूच दिए और घर में घुसकर अन्य कीमती सामान क्षतिग्रस्त कर दिए और लौटते वक्त गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।




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