✍️✍️ किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में 10 वर्ष की सजा


वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) की अदालत ने चोलापुर थाने के लोहता थाना क्षेत्र के अयोध्यापुर निवासी अभियुक्त रितेश उर्फ जितेश मौर्या को किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। साथ ही अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि में से दस हजार रुपए पीड़िता को दिये जाने का भी आदेश दिया है। 

""अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पक्ष रखा""

अभियोजन पक्ष के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र निवासी वादी ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि लोहता थाना क्षेत्र के अयोध्यापुर निवासी अभियुक्त रितेश उर्फ जितेश मौर्या उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर 28 अप्रैल 2022 को अपने साथ कहीं भगा ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कहीं पता नहीं चला तो उसने अभियुक्त के घर वालों से जब पूछताछ की तो वह लोग गालीगलौज देते हुए उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। बाद में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। मेडिकल परीक्षण में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि होने पर अभियुक्त के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत ने विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी।

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