✍️✍️ गांजा बरामदगी के मामले में एक अभियुक्त को सजा
वाराणसी: अपर जिला जज (पंचम) की अदालत ने अर्दली बाजार कैंट निवासी अभियुक्त शोभनाथ पाण्डेय को गांजा बरामदगी के मामले में अदालत ने दोषी पाए जाने पर आठ माह के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 20 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव व विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने पक्ष रखा
अभियोजन पक्ष के अनुसार कैंट थाने के उपनिरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय पुलिस टीम के साथ वरुणा पुल के पास गश्त कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में एक झोला लेकर घटना की तरफ से मुख्य सड़क पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह भागने का प्रयास किया, लेकिन तभी पुलिस टीम ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से झोले में छिपाकर रखा 1 किलो 410 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।
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