✍️✍️ 75 ग्राम नाजायज अल्प्राजोलम मामले में 4 वर्ष की सजा व लगा अर्थदण्ड
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने 75 ग्राम नाजायज अल्प्राजोलम की बरामदगी थाना जीआरपी वाराणसी के एक मामले में अभियुक्त सोनू उर्फ सारिक साईं पुत्र बडकू साईं निवासी रेलवे स्टेशन, सिविल लाइन जलालपुर जिला भदोही को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास की तथा 5000 रूपए के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की भी सजा सुनाई।
""अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव व विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 04/10/2020 को उपनिरीक्षक शिव कुमार सिंह ने नशीले पदार्थ के एक प्रकरण में प्लेटफार्म नंबर 4 पर मड़ुवाड़ीह ,वाराणसी के छोर की तरफ स्टेशन प्रदर्शित नेम बोर्ड के पास सीमेंटेड बेंच पर बैठे व्यक्ति सोनू उर्फ सारिक साईं के पास से उसके पहने पैंट की बाई जेब से एक सफेद पन्नी में रखा सफेद रंग का अल्प्राजोलम पाउडर बरामद किया,जिस पर उसे गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए, उसे जेल भेज दिया था।
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