✍️✍️ आपराधिक षड्यंत्र व हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध डीजीसी मुनीब चौहान, वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, अधिवक्ता आलोक पाठक और अधिवक्ता अमित त्रिपाठी बंटी ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना लालपुर पांडेयपुर में तहरीर दी कि दिनांक 04-06-2024/05-06-24 की रात्रि करीब 12.10 बजे वादी सुजीत कुमार सिंह घर के दूसरे तल की लाबी में भोजन करने के बाद टहल रहा था कि वादी के घर के सामने ही वादी के ही एक निर्माणाधीन डुप्लेक्स की पार्किंग में एक अज्ञात व्यक्ति ने वादी को निशाना बनाकर अपने असलहे से दो फायर जान से मारने की नियत से किया, उक्त फायर वादी की बाउन्ड्री पर जाकर लगा, वादी फायर की आवाज सुनकर लेट गया जिससे उसकी जान बच गई। वह व्यक्ति रात एवं अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वादी एकाएक घटित उक्त घटना से काफी डर गया एवं भयभीत हो गया और तब वादी ने तत्काल डायल 112 पर काल किया एवं उक्त घटना की सूचना दी। डायल 112 पर सूचना देने के बाद पुलिस आई एवं मौके की स्थिति को देखा। मौके पर काफी खोजबीन करने के बाद एक खोखा (कारतूस) भी मिला जिसे पुलिस वाले अपने कब्जे में ले लिए। वादी का उसके मोहल्ले के ही प्रभात कुमार सिंह उर्फ पिन्टू, कुन्दन राज सिंह उर्फ अप्पू सिंह, संदीप कन्नौजिया व अवनीश पटेल से रंजिश चल रही है एवं पूर्व में भी उक्त लोगों के द्वारा वादी व उसके पुत्र के ऊपर कई बार प्राणघातक हमला किया जा चुका है जिसके संदर्भ में वादी ने थाना लालपुर पाण्डेयपुर व सारनाथ में मुकदमा भी लिखवाया है। वादी को पूरा संदेह है कि वादी के ऊपर हमला इन्ही लोगों के द्वारा आपराधिक षडयन्त्र करके करवाया गया है।
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