✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोपीगण की अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोपीगण आईलन उर्फ आर्यन व नीतीश उर्फ वितिश निवासीगण सिधवाघाट थाना जैतपुरा जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
"" बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडेय, अंकित दुबे, आकाश पांडेय ने पक्ष रखा ""
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 22/8/2024 को 11:30 बजे नक्खीघाट पुल के पास मनीष, रितेश उर्फ माफिया, आर्यन, मनीष पुत्र संजय, प्रिंस और उसके दोस्त मिलकर किसी बात को लेकर वादी मुकदमा अरविंद कुमार के पुत्र अनुराग से गाली गलौज व मारपीट करने लगे, जिससे वादी के पुत्र के सिर पर गहरी चोट लग गई जिससे वह बेहोश हो गया।
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