✍️✍️ षड्यंत्र कर हत्या का प्रयास करने का मामला, आरोपी की जमानत मंजूर
👉 प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत ने ग्राम बेटावर थाना रोहनिया निवासी गोलू यादव उर्फ सुदीप यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार अवलेशपुर रोहनिया निवासी अमन कुमार ने रोहनिया थाने में 4 सितम्बर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी चाय-पान की दुकान अमरा चौराहे पर है। 4 सितंबर 2024 को वह अपनी दुकान पर अपनी मां इंद्रावती, पिता राजेन्द्र प्रसाद व बड़े भाई प्रदीप कुमार के साथ बैठा था। उसी दौरान रात्री 8 बजे बेटावर निवासी गोलू यादव अपने साथी पूर्णमासी उर्फ पुनवासी व एक अज्ञात के साथ दुकान पर आये और तीन सिगरेट लिया और दुकान के बाहर खड़े होकर तीनों लोग सिगरेट पीकर जाने लगे। इसपर उसने जब पैसा मांगा तो वे लोग गालियाँ देने लगे। इस पर जब मैं व मेरे भाई ने विरोध किया तो गोलू यादव ने अपने साथी पूर्णमासी उर्फ पुनवासी के साथ मिलकर अपने हाथ में लिए पिस्टल से मेरे उपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिसके कारण हमलोग जान बचाने की डर से दुकान से भागे। गोली की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गया और आसपास के लोग भी अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। घटना के बाद गोलू यादव व पूर्णमासी उर्फ पुनवासी के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर वहा से भाग निकला।
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