वाराणसी: विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम अवधेश कुमार की कोर्ट ने रिश्वत लेने के 15 वर्ष पुराने एक प्रकरण में अभियुक्त एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी को 3 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है ।
👉 एडीओ प्रदुम कुमार रस्तोगी पर आरोप था कि लोक सेवक के पद पर रहते हुए शिकायतकर्ता राजकुमार प्रबंधक विद्या विकास प्रशिक्षण संस्थान बीरभानपुर राजातालाब वाराणसी के स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले मानदेय 42 हजार रूपये के भुगतान संबंधी बिल को पास करने के लिए अपने हस्ताक्षर करने की एवज में 4 हजार रूपये रिश्वत की मांग किया और दिनांक 18 मार्च 2009 को जनपद चंदौली के चकिया तिराहे के पास रिश्वत लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी की टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए थे। कोर्ट में
👉 विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन का पक्ष रखा। कोर्ट ने विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी।


