वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय\फास्ट ट्रैक कार्ट के न्यायाधीश सुनिल कुमार तृतीय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज ऑटो पार्ट्स चोरी के एक मामले में अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र गणेश गुप्ता निवासी सोना तालाब थाना लालपुर,पांडेयपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत रिहा करने का आदेश दिया गया।
"" बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा ""
👉 अभियोजन के अनुसार गाड़ी न० UP 65 HT 8390 ऑटो जो घर के सामने खड़ी होती हैं, दिनांक 29-10-2024 को रात्रि में गाड़ी का 3 पहिया, बैटरी अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया।
👉 अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पाँच दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है,अभियुक्त का उपरोक्त मुकदमे से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। पुलिस द्वारा झूठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त ने कोई चोरी नहीं की है। उसके पास से दिखायी गयी बरामदगी झूठी है। अभियुक्त मजदूरी का काम करता है। जो कि दिनांक-30.10.2024 को शाम सात बजे के करीब अपने काम से वापस घर को लौट रहा था, तभी भेलूपुर चौराहे के पास फैंटम पुलिस द्वारा उसको धक्का मार दिया गया, जिस पर कहासुनी होने लगी। पुलिस अभियुक्त को थाने ले गयी। दिनांक-04.11.2024 को फर्जी बरामदगी दिखाकर चोरी के मुकदमे में फंसा दिया गया है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक-18.11.2024 को निरस्त कर दिया जा चुका है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।


