वाराणसी: विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने थाना मंडुआडीह में दर्ज लैंगिक अपराध के मामले में आरोपीगण जितेंद्र, रमेश, बबलू व विशाल पुत्रगण राजाराम निवासीगण शिवदासपुर थाना मंडुआडीह जिला वाराणसी को संदेह का लाभ देते हुए सभी चारों आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
"" बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया व कलीम फरहत ने पक्ष रखा ""
👉 अभियोजन के अनुसार पीड़िता द्वारा थाने में तहरीर दिया गया कि वह रास्ते में जा रही थी की कुछ लड़के छेड़छाड़ करने लगे उसके माता-पिता आए तो उसे भी मारे पीटे गाली गलौज देने लगे और जबरदस्ती उसे खींचने लगे।


