✍️✍️ फर्जी जमानतदार दाखिल कर जमानत का लाभ लेने का मामला, जमानत अर्जी निरस्त


 वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देव कान्त शुक्ला की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज फर्जी जमानतदार दाखिल कर जमानत का लाभ लेने के मामले में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पटेल व धर्मेंद्र पटेल पुत्रगण राम समूझ पटेल निवासीगण ग्राम लमही थाना लालपुर पांडेयपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

"" अदालत  में  जमानत  प्रार्थना  पत्र  का  घोर  विरोध  वरिष्ठ  अधिवक्ता  संतोष  कुमार  त्रिपाठी,  अनुराग   पाण्डेय  व  विनय  कुमार  पटेल  ने  किया ""




👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा हे०कां० अजय कुमार सिंह थाना प्रभारी कैण्ट कमिश्ररेट, वाराणसी को इस आशय का तहरीर दिया कि वादी अजय कुमार सिंह न्यायालय विशेष कार्यपालक मंजि० / सहायक पुलिस आयुक्त में नियुक्त है। उसके द्वारा उक्त न्यायालय में धारा 151/107/116 सीआरपीसी से सम्बन्धित कार्य सरकार किया जाता है। दि-07/09/22 को थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी से एक पक्षीय चालानी धारा-151/107/116 सीआरपीसी की चालानी प्राप्त हुयी जिसमें अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र पुत्र स्व ० राम सनुज पटेल, धर्मेन्द्र कुमार पटेल पुत्र स्व० राम सनुज पटेल तथा शीला देवी पत्नी स्व० संजय गिरफ्तार होकर न्यायालय पेश हुए। पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा-111/112 त्तीआरपीसी की नोटित्त निर्गत की गयी। तदोपरान्त धारा-116 (3) सीआरपीसी को तहत विपक्षीगणों से मु० घन दो-दो लाख रू० का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इतनी ही धनराशि की दो-दो जमानत की मांग की गयी। पर्याप्त समय देने के बावजूद विपक्षीगण द्वारा व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानत प्रस्तुत नहीं किया गया। शांति व्यवस्था भंग होने के दृष्टिगत विपक्षीगण को जमानत एव व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने तक पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला कारागार वाराणसी भेजा गया। दि०-08/09/22 को विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा मु धन दो-दो लाख रूपचे का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इतनी ही धनराशि की दो-दो जमानत पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिन्सको पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर रिहाई आदेश जिला कारागार वाराणसी भेजा गया। दि- 08/09/22 को हनुमन्त कुमार सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह पता लक्ष्मीपुर थाना शिवपुर वाराणसी समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर विपक्षीगण के जमानतदारों के सत्यापन हेतु आवेदन किया गया जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा त्त्वीकृत किया गया। दि०-09/09/22 को पीठासीन अधिकारी द्वारा जमानतदारों के सत्यापन हेतु सम्बन्धित थानों को आदेशित किया गया। सम्बन्धित थानों से प्राप्त सत्यापन आख्या से जमानदार लव कुमार श्रीवास्तव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, विजय कुमार पुत्र बेचन राम, राम लखन पुत्र मुन्नू, अशोक पाण्डेय पुत्र धर्मदत्त तथा अजय पुत्र राम नवल सही नहीं पाये गये व जमानतदार चन्द्रशेखर प्रजापति पुत्र अक्षयवर नाथ सही पाया गया। जिसके सम्बन्ध मे दि0-13/10/22 को पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही हेतु पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन को पत्राचार किया गया। दि-22/11/22 को उ0नि शिवानन्द सिसोदिया थाना कैण्ट द्वारा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। सम्बन्धित प्रकरण मे अभियोग पंजीकृत कराने हेतु तहरीर देने की कृपा करें जिसमे पीठासीन अधिकारी द्वारा वादी हे० का० अजय कुमार सिंह को लिखित रूप में तहरीर देने हेतु आदेशित किया गया। वादी के तहरीर के आधार पर थाना-कैण्ट, जिला वाराणसी में पांच अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।




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