वाराणसी :अपर सत्र न्यायाधीश पंचम यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत ने 125 ग्राम नशीले पावडर की बरामदगी के थाना जीआरपी कैंट वाराणसी के मामले में अभियुक्त संदीप यादव उर्फ रिंकू यादव जलालपुर जौनपुर निवासी को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
👉 विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के अनुसार दिनांक 22 फ़रवरी 2022 को उप निरीक्षक अयोध्या कुमार मय हमराह प्लेटफार्म नंबर 1 के पश्चिमी फुट ओवर ब्रिज के पास मौजूद थे , जहां उप निरीक्षक सूर्यकांत पंडित मय हमराह मिले सभी लोग घटनास्थल प्लेटफार्म नंबर पांच 5 पर पहुंचे, जहां पश्चिमी छोर पर बने पत्थर बेंच पर नशीला पावडर अल्प्राजोलम के साथ अभियुक्त संदीप यादव उर्फ रिंकू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजं दिया गया था।


