वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना साइबर क्राइम वाराणसी में दर्ज धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के तहत एक मामले में अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र शर्मा उर्फ सुरेश चंद्र शर्मा निवासी सुल्तानपुर संगत मैदान रामपुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया व राज कुमार शर्मा ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी/वादिनी को दिनांक- 05/05/2024 को जरिए वाट्सअप एक काल आया और इन्वेस्टमेंट कर आनलाईन पैसे कमाने का प्लान बताया। प्रार्थिनी उस अज्ञात व्यक्ति जिसने उसे मो.न. 9930512222 से वाट्सअप काल किया था कि बातों में आकर उसके द्वारा बताए गए खाता सं. 42807962652 IFSC कोड SBIN003091 में दिनांक 05/05/24 व दिनांक-06/05/24 को लगभग 7 लाख रूपये जरिए IMPS ट्रासफर कर दिया। जिसके बाद वह व्यक्ति प्रार्थिनी का फोन उठाना बंद कर दिया। जिसके बाद प्रार्थीनी को विश्वास हो गया कि प्रार्थिनी के साथ धोखाधड़ी हुई है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थिनी ने साइबर हेल्पलाइन नं. 1930 पर आनलाइन शिकायत कि। प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र के जरिए गुहार लगाई कि प्रार्थीनी के उपयुक्त धनराशि को वापस कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।
