वाराणसी: जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने जनपद के चौबेपुर थाना के चांदपुर गांव में १६ जून २०२४ को वादी मुकदमा महेंद्र मिश्र के पुत्र शिवम मिश्रा हत्या के प्रयास में अभियुक्त अरविन्द यादव उर्फ लाखु की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी ।
""अदालत में अभियुक्त की जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी मुकदमा के अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार १६ जून २०२४ को वादी मुकदमा महेंद्र मिश्र के पुत्र शिवम मिश्रा रात्रि में ९.३० बजे दवा लेने के लिए गौरा बाजार जा रहा था तभी रास्ते में चांदपुर के पास अभियुक्त मटरू यादव, सुनील यादव, शुभम यादव व अरविंद उर्फ लाखू यादव ने पिस्टल की बट धारदार हथियार व लाठी डंडे से वादी मुकदमा के पुत्र को घेर कर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया। घायल शिवम मिश्रा को आनन फानन में सर सुंदर लाल चिकित्सालय के ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया।
👉 चिकित्सकों ने पाया कि घायल शिवम मिश्रा को अगर तत्काल इलाज ना मिलता तो उसकी जान जा सकती थी।
