✍️✍️ बलात्कार के मामले में आरोपी को मिली जमानत


वाराणसी:  विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने बलात्कार के मामले में राजातालाब निवासी आरोपी विजय पटेल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे एक-एक लाख रुपए के दो जमानत बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव व संजय कुमार पटेल ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी पीड़िता के साथ उसके पति और परिवार वाले जब शादी समारोह में बाहर गए हुए थे तो आरोपी ने उसके घर में ही उसका मुंह दबाकर उसके गले पर चाकू रख उसका बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाया और उसे वीडियो के सहारे ब्लैकमेल कर बार-बार उसका बलात्कार करता था जब आरोपी द्वारा उसका बार-बार बलात्कार किए जाने से वह परेशान हो गई तो उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्क को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने का पर्याप्त आधार पाया।

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