✍️✍️ दलित उत्पीड़न व मारपीट के मामले में मिली जमानत


वाराणसी:  चहारदीवारी तोड़कर मकान कब्जा करने का विरोध करने पर दलित युवक को मारपीटकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने कोरौता, लोहता निवासी आरोपित सुरेंद्र पटेल को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बांधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मयंक मिश्रा व अमित कुमार सिंह ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार कोरौता, लोहता निवासी वादी फ़ौदी राम ने सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया को तहरीर दी थी। आरोप था कि उसके गांव के ही रहने वाले प्रमोद कुमार पटेल, अभिषेक पटेल, सुरेंद्र पटेल 24 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे उसके मकान की चहारदीवारी तोड़कर मकान कब्जा करने के लिए चढ़ आए। साथ ही जबरदस्ती उसके मकान की चहारदीवारी तोड़ने लगे। इस पर जब वादी ने विरोध किया तो वे लोग उग्र हो गए और उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गलियां देते हुए उसे मारने-पीटने लगे। जब शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सभी आरोपितों के खिलाफ लोहता थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में आरोपित ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर लिया।

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