✍️✍️ गुंडा एक्ट में अभियुक्त के पक्ष में नोटिस निरस्त

 

वाराणसी: न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी डॉ के एजीलरसन ने अभियुक्त राजीव पटेल निवासी लोढ़ान थाना शिवपुर जिला वाराणसी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जारी नोटिस दिनांक 17/10/2024 को निरस्त कर संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि भविष्य में प्रतिवादी द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधि कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। 

""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय साहनी , संजय सिंह व अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा""

👉 प्रकरण के अनुसार पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से थाना प्रभारी शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी की आख्या दिनांक 30 सितम्बर 2024 न्यायालय में प्राप्त हुई, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि प्रतिवादी अभियुक्त राजीव पटेल जिसकी उम्र 35 वर्ष है "गुंडा" है अर्थात वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भा.दं.वि. के अध्याय 16 व 22 के अधीन अपराध कार्य करता है या कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यह एक मनबढ़ व गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यह थाना क्षेत्र में बालिकाओं व महिलाओं के साथ छेड़खानी तथा मारपीट व जान माल की धमकी दिए जाने का अभ्यस्त है। इसकी दबंगई के कारण आम जनमानस में काफी भय व आतंक व्याप्त है इसके भय व आतंक से कोई भी जनता का व्यक्ति पुलिस व न्यायालय में सूचना देने शिकायत व गवाही देने का साहस नहीं कर पाता। इसके विरुद्ध धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

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