✍️✍️ धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का मामला,अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी: विशेष न्यायालय भ्र.नि.अधि.,(यू.पी.एस.ई.बी.) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के एक मामले में आरोपी जटाशंकर यादव उर्फ नखडू यादव पुत्र मुन्नू यादव निवासी ग्राम दीपापुर थाना राजातालाब कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

""अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रोहित मौर्य ने किया""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी धर्मराज सिंह ने थानाध्यक्ष रोहनिया, वाराणसी तहरीर दिया कि वह हृदय रोगी है, उसके हृदय की तीन नसें ब्लाक है जिसका इलाज बी०एच०यू० में हो रहा है। उसने इलाज हेतु अपनी आराजी नं० 129 रकबा 0.0625 है० स्थित मौजा खेवसीपुर परगना कसवार सरकारी तहसील राजातालाब जिला वाराणसी के विक्रय की बातचीत संदीप पटेल, अभिषेक यादव, शमसेर पटेल व प्रीतम कुमार एडवोकेट नखडू यादव उर्फ जटाशंकर यादव व करतार यादव आदि से किया और 30 लाख रुपये प्रति बिस्वा की दर से विक्रय की बातचीत तय करके, उसे एग्रीमेन्ट कराने की गरज से दिनांक 21.01.2025 को निबंधन कार्यालय गंगापुर ले गए और धोखा देकर उसकी आराजी का दान विलेख तहरीर करा लिये और उसे इलाज कराने के नाम पर एक करोड पचास लाख का चेक भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजातालाब वाराणसी का चेक प्रदान करते हुये बाद में बैनामा कराये जाने की बात कहे। वह चेक को भुगतान हेतु अभियुक्तगण से जब सम्पर्क करने हेतु फोन किया तो अभियुक्तगण ने बताया कि आप अपनी जमीन उन्हें बेच दिये हो। आपका रुपया आपको मिले या न मिले वे जिम्मेदार नहीं है। तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जब मुआयना करा कर दिनांक 25.01.2025 को नकल निकलवाया, तब अभियुक्तगण की साजिश का पता चला। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना रोहनिया. वाराणसी में प्रार्थी/अभियुक्त सहित 05 अन्य सह अभियुक्तों के विरूद्ध धारा-318(4) बी०एन०एस० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.01.2025 को पंजीकृत किया गया।

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