✍️✍️ एस.सी/एस.टी. एक्ट में आरोपी को कोर्ट से मिली राहत


वाराणसी: विशेष न्यायालय (एस.सी/एस.टी. एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला कि अदालत ने थाना दशाश्वमेध में दर्ज एस.सी/एस.टी. एक्ट के एक मामले में मीरघाट,थाना दशाश्वमेध, जिला वाराणसी निवासी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया, जय प्रकाश सोनकर व संतोष मिश्रा ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना दशाश्वमेध पर तहरीर दी कि प्रार्थी डोम विरादरी का है। दिनांक 19.2.2020 को प्रार्थी मणिकर्णिका घाट से रात्री 11.30 बजे जब अपने घर पहुंचा तो घर से सटे थोड़ी दूरी पर स्थित मीरघाट के पान के दुकान पर पान खाने रुका व दुकानदार से पान लगाने को कहा तो वह दुकानदार जातिसूचक डोम चमार शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि डोम चमार को हम पान नहीं खिलाते है जिसपर प्रार्थी ने कहा की उनसे क्या बोल रहे हो। जिस पर वह दोवारा मां बहन की गाली देने लगा व मारने लगा जिसपर प्रार्थी अपनी जान बचाते हुये दौड़ाकर अपने घर कि ओर भागा जिस पर विपक्षी पीछा करते हुये प्राथों के घर में घुस आया व लात घुसे से फिर मारने लगा, प्राथी के चिल्लाने पर परिवार के लोग इकठ्‌ठा हो गये तो विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गए।

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